न्यूज़ हाईलाइट सरकार और किसानों के बीच आज होगी बातचीत सरकार ने 32 किसान संगठनों को दिया है न्योता कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच आज चर्चा होनी है. कुल 30 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सरकार ने न्योता दिया है, जिनसे पहले भी चर्चा हो चुकी है। कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, दिल्ली-एनसीआर पर पिछले एक हफ्ते से इसका असर पड़ रहा है. इस बीच आज भारत सरकार और किसानों के बीच सुलह को लेकर चर्चा होनी है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोपहर तीन बजे किसान संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया है, ये बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। यह भी पढ़ें किसान नेता का सवाल- 500 संगठन कर रहे प्रदर्शन, 32 को ही बातचीत का न्योता क्यों? जानकारी के मुताबिक, जिन किसान संगठनों से सरकार ने कृषि कानून के मसले पर पहले भी बात की है उन्हीं संगठनों को आज की वार्ता के लिए न्योता दिया गया है. इस दौरान कुल 32 प्रतिनिधि कृषि मंत्री के साथ वार्ता करेंगे। पंजाब किसान संघर्ष कमेटी के सुखविंदर का कहना है कि देश में किसानों के करीब 500 से अधिक संगठन हैं, लेकिन सरकार ने कुल 32 को न्य...
न्यूज़ हाईलाइट सरकार और किसानों के बीच आज होगी बातचीत दोपहर 3:00 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी चर्चा MSP पर लिखित मे भरोसा चाहते हैं किसान सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह करेंगे बात प्रधानमंत्री ने कृषि कानून के समर्थन में किया संबोधन कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों से आज केंद्र सरकार बातचीत करेगी. कोरोना संकट और ठंड को देखते हुए सरकार ने 3 दिसंबर को होने वाली बातचीत पहले ही बुला ली. ऐसे में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच मंथन से कोई हल निकल सकता है. किसान पिछले 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं. ऐसे में क्या सरकार की बातचीत के पहल से किसान मानेंगे, इसपर हर किसी की नज़रें बनी रहेंगी। राजनाथ करेंगे सरकार की ओर से अगुवाई किसान संगठनों से आज दोपहर तीन बजे केंद्र सरकार बात करेगी. सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगुवाई करेंगे. उनके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत अन्य कुछ मंत्री रह सकते हैं. इनके अलावा कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जो कानून पर विस्तार से बात करेंगे, वो भी मौजूद रहेंगे। किसानों के स...
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 394 के तहत एक थप्पड़ मारने के लिए भी दोषी व्यक्ति को जीवन भर के लिए कारावास की सजा मिल सकती है। दरअसल मारपीट के सामान्य मामलों के इत्तर, लूट, डकैती और भय फैलाने के लिए किसी को थप्पड़ मारे तो यह सजा हो सकती है। जुर्माने के साथ 10 साल का कारावास कलोल किस धारा के तहत ऐसा करना गैर जमानती अपराध है जिसके लिए आरोपी को आजीवन कारावास अथवा जुर्माने के साथ 10 साल की कठोर सजा हो सकती है।
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