राजस्थान में अब बिना मास्क के घर से निकलना कानूनन जुर्म भरना पड़ेगा जुर्माना , राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित, विपक्ष ने भी किया समर्थन



 राजस्थान में अब घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना कानूनी रूप से जरूरी हो गया है। इसके लिए राज्य विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 सर्वसम्मति के साथ ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में धारा 4 में प्रावधान किया गया है की सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक वाहन, निजी वाहन, कार्यस्थल, सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रम, आम समारोह में जाने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

पालना नहीं किए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। महामारी अधिनियम में दूरी का प्रावधान पहले ही जोड़ा जा चुका है।



संशोधन विधेयक को संसदीय मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में रखा।उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोरोना महामारी फैल रही है उसे देखते हुए यह संशोधन विधेयक लाना जरूरी हो गया है। मास्क की अनिवार्यता लागू होने से लोगों की जान बचाई जा सकेगी।



 इस पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं। लेकिन राज्य सरकार इस अधिनियम में संशोधन लेकर तब आई है जब इनकी ओर से राज्य में चलाया गया जन जागरूकता अभियान फेल हो गया है।

  ज्ञानचंद पारख ने कहा की कोरोना के साथ ही अब  कोरोना के बाद भी खतरा ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना होने पर शरीर के कई अंग खराब हो रहे हैं। इससे ठीक होने के बाद भी लोगों की मौत हो रही है।

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